रायपुर: चुनाव आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की है, और इसी क्रम में मंगलवार को छत्तीसगढ़ में SIR के आंकड़े जारी किए गए. इस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची से 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 दिसंबर तक कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं.
छत्तीसगढ़ में SIR का डेटा और प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छत्तीसगढ़ में कुल 1,84,95,920 मतदाता अपनी जानकारी का सत्यापन करवाने के लिए गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं. वहीं, इस प्रक्रिया के तहत 6,42,234 मतदाताओं का नाम मृत्यु के कारण हटाया गया है, जबकि 19,13,540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए या उन्होंने अपने डेटा की पुष्टि नहीं की. इसके अलावा, 1,79,043 मतदाता ऐसे थे जो एक से अधिक स्थानों पर नामांकित थे, और उनका नाम केवल एक स्थान पर रखा जाएगा.
नाम हटाने के कारण
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाता जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार जिनके नाम कटे हैं, वे अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मतदाता बन चुके थे. वे उपस्थित नहीं पाए गए थे. 18 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था. किसी कारणवश उन्होंने मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छा व्यक्त नहीं की थी. हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि जिनका नाम हटाया गया है, वे दावा और आपत्ति चरण (23.12.2025 से 22.01.2026) के दौरान फिर से मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं.
किसे मिलेगा मौका और कैसे होगा नाम सुधार?
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह दावा और आपत्ति चरण में इसे फिर से शामिल करवा सकता है. विशेष रूप से, जो मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं, उनका नाम अब केवल एक स्थान पर रखा जाएगा.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे जांचें अपना नाम?
वोटर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ साधारण तरीके दिए गए हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं:
नाम नहीं मिलने पर क्या करें?
यदि किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उन्हें फॉर्म 6 भरकर इसे पुनः जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा. इसके साथ ही एक घोषणा पत्र (एनेक्सचर IV) और ईसीआई द्वारा निर्धारित किसी एक दस्तावेज को संलग्न करके जमा करना होगा.
आवेदन कहां जमा करें?
नागरिक अपने आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म को ECINET मोबाइल ऐप या https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में SIR के आंकड़े जारी, हटाए गए 42 लाख वोटर्स के नाम, ऐसे चेक करें अपना नाम